टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने गुरुवार (25 अप्रैल) को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ट्रस्टों, संस्थानों और फंड्स द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, ट्रस्ट, संस्थान और फंड फॉर्म 10A भरकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं जबकि फॉर्म 10AB का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के लिए किया जाता है. इससे पहले भी सीबीडीटी ने फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी थी.
CBDT extends the due date for filing Form 10A/ Form 10AB under the Income-tax Act, 1961 for trusts, institutions & funds upto 30th June, 2024.
Circular No. 7/2024 dated 25/04/2024 issued.
Through this, further opportunity has been provided to trusts, institutions & funds to… pic.twitter.com/pyXuM4umaZ
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 25, 2024
सीबीडीटी ने साफ किया कि एक्सटेंडेड डेट उन मामलों में भी लागू होती है जहां कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड एक्सटेंडेड ड्यू डेट के भीतर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा, और बाद में, एक नई एंटिटी के रूप में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10AC प्राप्त किया. ये ट्रस्ट अब फॉर्म 10AC सरेंडर कर 30 जून तक फॉर्म 10ए भरकर मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सीबीडीटी ने कहा कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड्स जिनके रिन्युअल के आवेदन केवल लेट फाइलिंग करने या गलत सेक्शन कोड के तहत फाइल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून की समय सीमा के भीतर फॉर्म 10AB में नया आवेदन जमा कर सकते हैं. फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB के मुताबिक, आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे.