Home Business Ration Card e-KYC : आपके पास आखिरी मौका! वरना नहीं मिलेगा मुफ्त...

Ration Card e-KYC : आपके पास आखिरी मौका! वरना नहीं मिलेगा मुफ्त राशन

0
Ration Card e-KYC : आपके पास आखिरी मौका! वरना नहीं मिलेगा मुफ्त राशन

अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो सब्सिडी वाला अनाज मिलना बंद हो सकता है। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2025 है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो सब्सिडी वाला अनाज मिलना बंद हो सकता है। उसके बाद ई-केवाईसी नहीं करने वालों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। नतीजतन, उन्हें अनाज नहीं मिलेगा। भोर तालुका में करीब 118335 केवाईसी में से 41248 ग्राहकों का ई-केवाईसी लंबित है।

राशन कार्ड पर नाम सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया ई-केवाईसी के लिए सरकार ने 31 मार्च तक की समयसीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

इसी के तहत सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर ई-केवाईसी अभियान चलाकर इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। चूंकि यह लंबित मामला बड़ा है, इसलिए इसके लिए समयसीमा पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है।

राज्य सरकार ने सभी तालुका आपूर्ति अधिकारियों और खाद्य वितरण अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए हर हफ्ते केवाईसी करने का निर्देश दिया है। भोर तालुका में कुल 118335 केवीएएससी में से 41248 ग्राहकों के पास ई-केवाईसी लंबित है।

ये रिकॉर्ड वर्तमान में तालुका आपूर्ति अधिकारी के लॉगिन में हैं और उन्हें इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारियों ने निर्देश दिया है। इसलिए, राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी कर लेना चाहिए।

NPS New Rule : बड़ी खबर! कर्मचारियों को मिलेगी OPS जैसी सुरक्षा, लागू होंगे पुरानी पेंशन वाले नियम

Disclaimer: This article include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.

Exit mobile version