चूंकि दोनों अलग-अलग काम हैं, इसलिए दोनों कंपनियां अलग-अलग तरीके से टीडीएस काटती हैं और अगर पूरी आय नहीं मानी जाती है, तो आपको अतिरिक्त कर देना होगा। इस वजह से एडवांस टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है।
मुंबई: आजकल नौकरी बदलना आम बात हो गई है, लेकिन इसके साथ आने वाली टैक्स जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में दो कंपनियों के लिए काम किया है, तो आपके पास दो फॉर्म-16 होंगे।
आपको हर कंपनी से अलग-अलग फॉर्म-16 मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी, काटे गए टीडीएस और कटौतियों की जानकारी होगी। फॉर्म-16 के दो हिस्से होते हैं। पार्ट ए में कंपनी और कर्मचारी का ब्योरा और जमा किए गए टीडीएस की राशि होती है, जबकि पार्ट बी में सैलरी का पूरा ब्योरा, प्राप्त कटौतियां और निवेश की जानकारी होती है।
यहीं पर सबसे बड़ा जोखिम है। चूंकि आपके पास दो अलग-अलग काम हैं, इसलिए दोनों कंपनियां अलग-अलग तरीके से टीडीएस काटती हैं और अगर पूरी आय नहीं मानी जाती है, तो आपको अतिरिक्त कर चुकाना होगा। इससे एडवांस टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है।
अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज़्यादा है और एडवांस टैक्स का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग जुर्माना और ब्याज लगाता है। इस एडवांस टैक्स का भुगतान चरणों में करना होता है। 15 जून तक 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत और 15 मार्च तक 100 प्रतिशत।
अगर आप समय पर अपना टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको निश्चित रूप से देरी पर ब्याज और जुर्माना देना होगा। इसलिए, अगर आप दो या उससे ज़्यादा नौकरियाँ बदलते हैं, तो हर एक का फॉर्म-16 ठीक से जमा करें, संयुक्त आय का अनुमान लगाएँ और समय पर देय कर का भुगतान करें।
इससे आप आयकर विभाग के नोटिस से बच जाएँगे और अनावश्यक ब्याज और जुर्माने से भी बचेंगे। कृपया ध्यान दें कि वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के और व्यवसाय न करने वाले) को अग्रिम कर का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है।
कुल मिलाकर, नौकरी बदलते समय सिर्फ़ नए वेतन या अवसर की तलाश में न रहें, बल्कि टैक्स भरने की ज़िम्मेदारियों को भी गंभीरता से लें। अन्यथा, आपके पास फॉर्म-16 होने के बावजूद भी आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसलिए, नौकरी बदलते समय और ITR दाखिल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
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