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Income Tax Notice : जरूरी खबर! अगर आपको आयकर विभाग से मिले ये नोटिस तो जानिए क्या करें..?

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Income Tax Notice : जरूरी खबर! अगर आपको आयकर विभाग से मिले ये नोटिस तो जानिए क्या करें..?

Income Tax Notice : लोग अक्सर किसी काम या अन्य कारण से विदेश में पैसा भेजते हैं। उदाहरण के लिए, विदेश में पढ़ रहे बच्चों की फीस और खर्च के लिए पैसे भेजना या विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना। इस प्रक्रिया में उन्हें आयकर से जुड़े कुछ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या इसमें कोई गलती करते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।

कब भेजा जाता है टैक्स नोटिस?

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत के निवासी एक कारोबारी साल में 250,000 रुपये तक की रकम बिना कोई अतिरिक्त टैक्स चुकाए विदेश भेज सकते हैं। अगर आप इस सीमा से ज़्यादा पैसे विदेश भेजते हैं, तो आयकर विभाग की तरफ़ से आपको पैसे भेजने की वजह बताने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। आपको अपने आयकर रिटर्न यानी ITR में सभी तरह के विदेशी रेमिटेंस दिखाने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको आयकर विभाग की तरफ़ से टैक्स नोटिस भी मिल सकता है।

टैक्स कंसल्टेंसी सेवाएं देने वाली फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर कुणाल सवानी बताते हैं कि “अगर आपको विदेश से भेजे गए पैसे पर टैक्स विभाग से कोई नोटिस मिला है, तो आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर पहले नोटिस या सूचना में आपको सिर्फ यह पुष्टि करनी होती है कि आपने विदेश में पैसा भेजा है।

आपको इस नोटिस का जवाब देते समय विदेश में पैसा भेजने की बात को सही से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद आपको आयकर विभाग के सामने अपने सभी दस्तावेज पेश करने चाहिए, जिसमें आपके विदेश से भेजे गए पैसे के कारण और उद्देश्य की जानकारी हो। साथ ही आपके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में आपके द्वारा विदेश भेजे गए पैसे के वास्तविक उपयोग की जानकारी भी होनी चाहिए। सिंघानिया एंड कंपनी के पार्टनर अमित बंसल ने बताया कि अगर आपको विदेश से भेजे गए पैसे पर टैक्स नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए।

Understand the notice and its purpose: बंसल के मुताबिक सबसे पहले आपको नोटिस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए नोटिस को ध्यान से पढ़ें कि यह क्यों जारी किया गया है। हो सकता है कि नोटिस विदेशी पैसे की कम रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग न करने की वजह से जारी किया गया हो। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी को ठीक करना और उचित टैक्स का भुगतान करवाना हो सकता है।

Check your documents: बंसल ने कहा कि इसके अलावा आपको अपने विदेश धन प्रेषण से जुड़े दस्तावेज भी चेक करने चाहिए। इन दस्तावेजों में बताई गई विदेश धन प्रेषण की राशि, विदेश में धन भेजने का उद्देश्य और स्रोत पर काटे गए कर यानी टीडीएस समेत सभी जानकारियों को सत्यापित करें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि विदेश धन प्रेषण नियमों के मुताबिक किया गया हो और आपके पास इससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 15सीए/15सीबी, बैंक स्टेटमेंट और चालान मौजूद हों।

Respond within the time limit: बंसल के अनुसार, टैक्स नोटिस का जवाब समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए आमतौर पर समय सीमा होती है। इसलिए, नोटिस में उल्लिखित समय सीमा के भीतर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से नोटिस का जवाब दें। साथ ही आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

Seek professional advice: अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए या टैक्स नोटिस की राशि बहुत अधिक है, तो आपको इस बारे में किसी टैक्स सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। वह नोटिस का उचित जवाब तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है। इससे आप आयकर विभाग को आश्वस्त कर पाएंगे कि आपने सभी नियमों और प्रक्रियाओं का ठीक से पालन किया है। या अगर कोई गलती है भी, तो वह गलती से हुई है।

Also submit other information: अगर आयकर विभाग विप्रेषण से संबंधित कोई अन्य या आगे की जानकारी या स्पष्टीकरण मांगता है, तो अपने नोटिस के जवाब में समय पर और सटीक तरीके से विभाग को ये विवरण उपलब्ध कराएं। टैक्स नोटिस की अनदेखी करने पर आपके खिलाफ जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि कर नोटिस को गंभीरता से लिया जाए और उसका उचित एवं समय पर जवाब दिया जाए।

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