UP में अब घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को भी पार्किंग चार्ज देना होगा। इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है। पहले चरण में 17 जिलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
जिनके पास अपने घरों में चार पहिया वाहन पार्क करने की सुविधा नहीं है, उन्हें रात में सड़कों पर वाहन पार्क करने पर पार्किंग शुल्क देना होगा। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान आरक्षित भी करेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को फिलहाल 17 शहरों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थल का निर्माण, रखरखाव एवं संचालन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के अवसर पर फ्लाईओवर के नीचे वैकल्पिक पार्किंग की सुविधा दी गई है। हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में यह सुविधा लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर में उपलब्ध होगी। नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति होगी। सहायक अभियंता इसके सदस्य सचिव बनाए जाएंगे। समिति 90 दिन में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस भी दिया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी
लोगों को सिटी बस और मेट्रो रेल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कार्यालय, स्कूल, डिग्री कॉलेज, छात्रावास, फैक्ट्री, अस्पताल, व्यावसायिक भवनों के पास लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पहली बार गलियों और मिश्रित भू-उपयोग वाले क्षेत्रों में पार्किंग ठेके देने की व्यवस्था की गई है।
सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार मार्केट के साथ-साथ बड़े पार्किंग स्थलों पर कार धुलाई की भी व्यवस्था होगी। विदेशों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग होगी, जहां लिफ्ट के जरिए कारों को पार्क करने की व्यवस्था होगी।
खुले स्थानों पर पार्किंग
खुले स्थानों पर भी पार्किंग के ठेके दिए जाएंगे। मैदानों, सड़क किनारे चौड़े फुटपाथ वाले स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अपने घर के बाहर या अपनी खाली जमीन पर पार्किंग नहीं चला सकेगा। ऐसी पार्किंग चलाने के लिए उसे नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा।
पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि उसका 95 प्रतिशत हिस्सा हरा-भरा होना चाहिए। नगर आयुक्त किसी भी ठेके को 30 दिन के भीतर रद्द कर सकते हैं।
ये सुविधाएं भी
- मोबाइल एप पर मिलेगी पार्किंग की जानकारी
- ऑनलाइन पार्किंग शुल्क भुगतान की सुविधा मिलेगी
- सभी नए और पुराने पार्किंग स्थलों पर ई-चार्जिंग की सुविधा मिलेगी
- फास्टैग के जरिए भुगतान की सुविधा भी शुरू होगी
- बिना अनुमति के पार्किंग चलाने वालों को जुर्माना देना होगा
- पीक आवर्स के हिसाब से दर तय करने का अधिकार कमेटी को होगा
दिव्यांगों के लिए पार्किंग में अलग स्थान आरक्षित रहेगा
नई पार्किंग दरें तय
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में
- दो पहिया वाहन दो घंटे के लिए 15 रुपये, चार पहिया वाहन 30 रुपये
- दो पहिया वाहन एक घंटे के लिए 7 रुपये, चार पहिया वाहन 15 रुपये
- दो पहिया वाहन 24 घंटे के लिए 57 रुपये, चार पहिया वाहन 120 रुपये
- दो पहिया वाहन का मासिक पास 855 रुपये, चार पहिया वाहन 1800 रुपये
- 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
- दो पहिया वाहन दो घंटे के लिए 10 रुपये, चार पहिया वाहन 20 रुपये
- दो पहिया वाहन एक घंटे के लिए 5 रुपये, चार पहिया वाहन 10 रुपये
- दो पहिया वाहन 24 घंटे के लिए 40 रुपये, चार पहिया वाहन 80 रुपये
- दो पहिया वाहन का मासिक पास 600 रुपये, चार पहिया वाहन 1200 रुपये
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