Gold Import Limit : भारत में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में हम विदेशों में सोने की कीमतों पर नज़र रखते हैं।
कई बार आपने यह भी सुना होगा कि दुबई में सोना सस्ता है। ऐसे में यह सवाल जायज़ है कि हम विदेश से कितना सोना ला सकते हैं? आज हम इस लेख में इसका जवाब देंगे।
विदेश से कितना सोना ला सकते हैं
आपको बता दें कि भारत में सोना लाने की एक सीमा होती है. अगर सीमा से ज़्यादा सोना लाया जाता है तो शुल्क देना पड़ता है. नियमों के मुताबिक कोई भी भारतीय व्यक्ति एक साल में 50,000 रुपये की कीमत के 20 ग्राम आभूषण ला सकता है. वहीं, अगर कोई बच्चा एक साल से ज़्यादा विदेश में रहता है तो उसे सोने की सीमा में अतिरिक्त सीमा मिलती है.
कितना कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है
आपको बता दें कि ड्यूटी-फ्री अलाउंस सिर्फ़ सोने के आभूषणों पर लागू होता है. अगर कोई भारतीय यात्री विदेश से सोने की छड़ें, सिक्के और दूसरे आभूषण लाता है तो उनके मूल्य के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगती है. सोने के वजन के हिसाब से कितनी ड्यूटी लगेगी-
- एक किलोग्राम से कम वजन वाले सोने के बार पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से 100 ग्राम तक वजन वाले सोने के बार पर 3 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने के बार पर कोई सीमा शुल्क नहीं है।
- 20 ग्राम से 100 ग्राम तक के वजन वाले सोने के सिक्कों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगता है।
- 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने के सिक्कों पर कोई सीमा शुल्क नहीं है।
अगर कोई यात्री 20 ग्राम से अधिक वजन और 50,000 रुपये से कम कीमत का सोने का आभूषण लाता है, तो उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।
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