नई दिल्ली: कोरोना काल के बाद से डिजिटल ट्रांजेक्शन का चलन काफी बढ़ गया है। अब लोग ज्यादातर ट्रांजेक्शन UPI और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग कैश में ही ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं।
इसके लिए लोग ATM से एक बार में ज्यादा कैश निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर अधिकतम कितना कैश रखा जा सकता है (Cash Limit at Home)। अगर आपको नियम नहीं पता तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। घर पर कैश रखने को लेकर इनकम टैक्स का क्या नियम है। आइए आपको बताते हैं।
घर में कितनी नकदी रख सकते हैं आप
आयकर नियमों के अनुसार, आप घर में जितनी चाहें उतनी नकदी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में रखी नकदी कभी किसी जांच एजेंसी द्वारा जब्त कर ली जाती है, तो आपको इस नकदी का स्रोत बताना होगा। अगर आपने अवैध तरीके से पैसा नहीं कमाया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
लग सकता है जुर्माना
अगर आप घर में रखी नकदी का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने कहा था कि अगर आपके पास अघोषित नकदी पाई जाती है तो आपसे बरामद नकदी की रकम पर 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है।
एक साल में आप कितना कैश निकाल सकते हैं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, अगर कोई एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश निकालता है तो उसे अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकाले जा सकते हैं। दो लाख रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।