EPFO New Rules: फिलहाल यह नियम (Rules) है कि जब कोई कर्मचारी (Employees) एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी (Company) में जाता है तो वह या तो पीएफ (PF) का पैसा निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर (Transfer) कराता है. खाता ट्रांसफर (Account Transfer) कराने का काम कर्मचारी को खुद करना होता है|
अब सेंट्रलाइज सिस्टम (Centralized system) की मदद से कर्मचारी (Employees)का खाता मर्ज होगा. सेंट्रलाइज सिस्टम (Centralized system) पीएफ (PF) के खाताधारकों (Account Holder) के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज (Merging the Different accounts) करके एक अकाउंट बनाएगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization EPFO) ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) (Center for Development of Advanced Computing (C-DAC)द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम सिस्टम (centralized IT-enabled system) के विकास को मंजूरी दे दी है. इस कदम से कर्मचारी का पीएफ खाता नंबर(PF Account Number) नौकरी बदलने के बाद भी वही बना रहेगा. ईपीएफओ (EPFO) के फैसले के बाद अब पीएफ खाताधारकों (PF Account Holder) को अकाउंट ट्रांसफर (Account Transfer) को लेकर चिंता करने की जरूरत है.
EPFO के नए फैसले के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी (Employees) नौकरी (JOB) बदलता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन (Join) करता है तो पीएफ खाता ट्रांसफर (Account Transfer) करने का झंझट नहीं रहेगा. ये काम अपने आप हो जाएगा. सेंट्रलाइज सिस्टम (Centralized system) की मदद से कर्मचारी का खाता मर्ज (Account Merge) होगा. सेंट्रलाइज सिस्टम (Centralized system) पीएफ के खाताधारकों (PF Account Customers) के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएगा.
बता दें कि फिलहाल यह नियम है कि जब कोई कर्मचारी (Employees) एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा (PF Amount) निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर (Transfer)कराता है. खाता ट्रांसफर (Account Transfer) कराने का काम कर्मचारी को खुद करना होता है.
शनिवार को हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees) की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. EPFO के केंद्रीय बोर्ड (Central Board of EPFO) ने बैठक में तय किया कि ईपीएफओ (EPFO) के सालाना जमा का 5 फीसदी हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टेमेंट्स (Alternative investments) जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Including Infrastructure Investment Trust) भी शामिल है, में निवेश किया जाएगा.
बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट में निवेश – Investing in Infrastructure Investment Trusts (InvITs)
वर्तमान में ईपीएफओ (EPFO) अपने सालाना जमा का एक हिस्सा बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) (Exchange-traded funds (ETFs) में निवेश (EPFO invests) करता है. इस निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर ही पीएफ खाताधारकों (PF Account) के पीएफ पर ब्याज (PS Interest Rate) को तय किया जाता है.
अब InvITs में निवेश (Investing) का नया विकल्प मिल गया है. InvITs के रूप में ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी. जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ईपीएफओ (EPFO) उतना ही ज्यादा ब्याज (High Interest Rate) अपने खाताधारकों को देगा.
अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स (Alternative Investment Funds include InvITs) में InvITs फंड आता है जो म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) की तरह होता है. InvITs फंड पूरी तरह से सरकारी है और इसका रेगुलेशन सेबी (egulated by SEBI) की तरफ से होता है.
ईपीएफओ (EPFO) के इस फैसले से करीब 6 करोड़ खाताधारकों (Account Holdrs) को ज्यादा रिटर्न का फायदा मिल सकता है.
सितंबर में जुड़े 15.41 लाख सब्सक्राइबर्स – 15.41 lakh subscribers joined in September
(EPFO) ईपीएफओ के मुताबिक, सितंबर महीने में 15.41 लाख सदस्य प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) के साथ जुड़े हैं. इनमें से 8.95 लाख नए मेंबर्स हैं, जबकि 6.46 लाख सब्सक्राइबर्स ने EPFO को दोबारा ज्वाइन (Join) किया है. ऐसा नौकरी में बदलाव के कारण हुआ है. यह डेटा देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बतलाता है|
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