RBI cancelled the license of the bank: रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने से बैंक कारोबार नहीं कर सकता। ऐसे बैंकों के ग्राहकों के लिए समय पर अपना पैसा निकालना जरूरी हो जाता है।
आरबीआई ने तेजपुर स्थित महाभैरा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार बंद होने के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।
बैंक के पास कारोबार के लिए पैसा नहीं है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार असम से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए RBI ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI के अनुसार, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। इसने कहा कि अगर बैंक कारोबार करता है, तो यह जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है।
ग्राहक निकाल सकेंगे इतना पैसा
हर जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी रकम पाने का हकदार है। RBI ने कहा कि सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। 13 जून, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमाराशियों में से 20.03 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
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